अब छोटे किसान भी ले पाएंगे कुसुम योजना का लाभ, अपने खेत में लगवा सकेंगे 3 से 5 एचपी वाले सोलर पंप

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना ने अपने नए बदलाव के साथ छोटे काश्तकारों को भी ऊँचा उठाने का मौका दिया है। अब, जिन किसानों के पास कम भूमि है, उन्हें भी सोलर पंप लगाने का अनुदान मिलेगा।

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यह योजना उन्हें सिंचाई के लिए सोलर पंप की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनकी फसलों को नियमित पानी की आवश्यकता पूरी होगी। इस नए अनुदान योजना में, तीन से पांच होर्सपावर (HP) के सोलर पंप लगाने वाले किसानों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

अब किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए लागत का 60% अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हें लगाने में कमाई की परेशानी नहीं होगी। अब तक, प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत 6487 सोलर पंप लगाए गए हैं, जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है।

इसके साथ ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। कम से कम इन्हें 45000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी

 कितनी एचपी पर आपको कितनी छूट मिल सकती है

किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए अब सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर रहा है। योजना के अनुसार, 3 एचपी की मोटर पर लगभग 2.15 लाख रुपए की लागत होती है, जिस पर किसान को 1.14 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

इसके साथ ही, 5 एचपी की मोटर पर लगभग 3.05 लाख रुपए की लागत होगी, जिस पर किसान को 1.76 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। और अगर किसान 7.5 एचपी की मोटर लगाता है तो उसकी लागत लगभग 4.53 लाख रुपए होगी, जिस पर उसे 2.38 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। 

अब आपको 60 प्रतिशत तक अनुदान

सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके, सरकार ने छोटे किसानों को एक नई उम्मीद दी है। अब तक, 7.5 और 10 एचपी की मोटर सिर्फ बड़े किसानों को ही मिलती थी, लेकिन अब योजना में नया बदलाव किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2 हजार सोलर पंप के लिए लक्ष्य पूरा किया जाए।

योजना के अंतर्गत, जिन किसानों के पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बाद, किसानों को सिंचाई में उपयोग करने के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइको स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत, जनरल और ओबीसी वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो उन्हें अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा।

आवेदन शुरू करने के लिए क्या यह दस्तावेज जरूरी है 

कृषि अधिकारी मोनिका ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप अनुदान के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।  आवेदक का जनआधार कार्ड जरूरी है।

किसान को अपने खेत की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। किसान को अपने सिंचाई के जल स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।

आवेदक को अपने क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन न होने की जानकारी प्रदान करनी होगी।ओबीसी और जनरल वर्ग के किसानों को न्यूनतम 0.4 का भूस्वामित्व होना चाहिए। एसटी के किसानों को 3 और 5 एचपी क्षमता के पम्प सेट के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर का भूस्वामित्व चाहिए।

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