हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को हरी झंडी दिखा दी है। यह योजना लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग रही है, जो अब जाकर पूरी हुई है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) का लाभ मिलता है, लेकिन UPS उनके भविष्य को और भी सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाई गई है।
पेंशन की गारंटी UPS के तहत कर्मचारी को 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।अंशदान में बढ़ोतरी कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस के 10% के बराबर ही रहेगा, लेकिन सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करने का फैसला किया है।सुरक्षित भविष्य यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे वित्तीय रूप से सशक्त रहें।
जानिए रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था है
केंद्र सरकार ने 2004 के बाद सेवा में आए और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने का मौका दिया है। इस योजना के तहत, जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 तक रिटायर हो जाएंगे, उन्हें भी UPS का लाभ मिल सकेगा। ऐसे रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों का पुन: मूल्यांकन कर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
क्या UPS में मिलेगा महंगाई भत्ते जानिए
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद महंगाई राहत (DR) का लाभ भी दिया जाएगा, जो महंगाई भत्ते (DA) के समान दर पर होगा। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उन्हें रिटायरमेंट से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही, UPS के तहत रिटायर कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी उसी प्रकार से मिलेगा, जैसा कि सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है।
क्या मिलेगा एकमुश्त पैसा जानिए
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा कर्मचारियों को एक और एकमुश्त राशि का फायदा मिलेगा। यह राशि सेवाकाल के दौरान हर छह महीने के बाद अगला लेख के बदले में जुड़ती रहेगी। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उसके मासिक वेतन (वेतन और डीए) का दसवां हिस्सा, एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा। यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों को उनके भविष्य की योजनाओं के लिए एक सुरक्षित फंड के रूप में मिलेगी।
क्या व्यवस्था की गई है न्यूनतम पेंशन की जानें
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की गई है। अगर कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
वहीं, जो कर्मचारी लंबे समय तक सेवा करेंगे, उन्हें उसी अनुपात में अधिक पेंशन प्राप्त होगी। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में बदलने का विकल्प केवल एक बार मिलेगा, इसलिए उन्हें इस निर्णय को सोच-समझकर लेना होगा।