केंद्र सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को हर महीने की पेंशन आखिरी कार्यदिवस तक खाते में मिल जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया है।
इसमें सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन और फैमिली पेंशन समय पर खाते में ट्रांसफर हो। खासतौर पर मार्च महीने की पेंशन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस कदम से पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिलने में मदद मिलेगी और उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आइये जानते हैं इसकी पूरी डिटेल
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब केंद्र सरकार के सभी सिविल पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को हर महीने के आखिरी कार्यदिवस तक पेंशन मिल जाएगी। बैंकों के सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन और फैमिली पेंशन समय पर पेंशनभोगियों के खाते में जमा हो जाए। इस प्रक्रिया से पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें समय पर उनकी पेंशन मिल सकेगी, जिससे उनके वित्तीय मामलों में कोई बाधा नहीं आएगी।
क्या पेंशन में देरी पर चिंता जताई गई जानें
वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पिछले महीने जारी एक कार्यालय ज्ञापन में बताया गया कि कई पेंशनर्स को समय पर मासिक पेंशन न मिलने के कारण वित्तीय समस्याओं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
पेंशन में देरी की शिकायतें मिलने के बाद, मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पेंशन वितरण में कोई भी देरी अस्वीकार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।