मोदी सरकार 3.0 ने सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कार्मिक मंत्रालय (DOPT) ने हाल ही में एक नया आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को आत्म-अनुशासन का पालन करने की हिदायत दी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी अधिकतम 15 मिनट की ही देरी से दफ्तर पहुंच सकते हैं।इस आदेश में विशेष रूप से उन कर्मचारियों को चेताया गया है जो आदतन लेटलतीफी करते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम
देशभर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब समय पर दफ्तर पहुंचना और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी कर्मचारी सुबह 9:15 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
कोरोना महामारी के बाद से कई सरकारी कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी लगाना बंद कर दिया था, जिससे उपस्थिति संबंधी दिक्कतें बढ़ गई थीं। इस नई व्यवस्था के तहत अब सभी को नियमित रूप से बायोमेट्रिक प्रणाली में पंच करना होगा ताकि उपस्थिति को लेकर पारदर्शिता बनी रहे।
समय पर दफ्तर न आने पर लगेगा हाफ डे
DOPT के नए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचता है, तो उसका हाफ डे लगाया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी खास दिन किसी वजह से दफ्तर आना संभव नहीं है, तो कर्मचारी को पहले से ही सूचना देनी होगी। वहीं, आपात स्थिति में छुट्टी की जरूरत पड़ने पर भी आवेदन करना अनिवार्य है। सभी विभागों के इंचार्ज अब अपने कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और आने-जाने का सख्ती से पालन करवाएंगे।