रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने सोमवार (7 अक्टूबर) को पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की घोषणा की है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश से जुड़ा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया था जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे।
आदेश के अनुसार, 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलने वाली काल्पनिक वेतन वृद्धि (notional increment) को पेंशन लाभों की गणना में शामिल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य पेंशन के लाभों की गणना में स्पष्टता लाना है। अब 1 मई 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में यह अतिरिक्त वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी।
हालांकि, इस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि वे लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जीत हासिल की थी, उनकी पेंशन में भी इस वेतन वृद्धि को शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि किसी का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, तो अंतिम फैसला आने तक यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।
जानिए रेलवे बोर्ड ने क्या सलाह दी
रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जिसमें सभी क्षेत्रीय रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बोर्ड ने यह सलाह दी है कि जबकि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training – DoPT) से आगे के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
इस सलाह के तहत, ऐसे कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है जिनके मामले अभी अदालत में लंबित हैं। इन कर्मचारियों से कहा गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में संशोधित आवेदन (revised applications) दायर करें ताकि पेंशन का सही भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में कानूनी विवादों से बचा जा सके।
यह स्पष्टीकरण इसलिए अहम है ताकि रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निष्पक्ष और सही पेंशन मिल सके। साथ ही, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) के सचिव ने भी DoPT और Department of Expenditure (DOE) से अपील की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि को लेकर एक सामान्य आदेश जारी किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले
6 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में, सचिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से एक व्यापक सरकारी आदेश जारी करने की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए, जो जून या दिसंबर के अंतिम कार्य दिवस पर सेवानिवृत्त होते हैं।
मिश्रा का कहना है कि इस प्रकार का आदेश पेंशन लाभों की गणना में स्पष्टता लाएगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका सही हक दिलाने में मदद करेगा। यह कदम भविष्य के विवादों को रोकने में भी कारगर साबित हो सकता है।