NPS में पैसा लगाने वालों के लिए गुड न्यूज! निवेश के साथ ही मिलेगा NAV का फायदा

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस निवेशकों के लिए एक नई सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है। अब एनपीएस निवेशकों का योगदान जिस दिन ट्रस्टी बैंक को मिलेगा, उसी दिन निवेश किया जाएगा। नए नियम के तहत, किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक को मिलने वाला एनपीएस योगदान उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा।

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इस बदलाव से निवेशकों को उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिलेगा। इससे पहले, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त निवेश का निपटान अगले दिन किया जाता था, जिससे निवेशकों को एक दिन की देरी से एनएवी का लाभ मिलता था।

पीएफआरडीए के अनुसार, पहले सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त योगदान को उसी दिन निवेश माना जाता था। अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान राशि भी उसी दिन के एनएवी के साथ निवेशित होगी। इस नए सिस्टम से एनपीएस निवेशकों को ज्यादा फायदेमंद रिटर्न मिलेगा और उनके निवेश पर बेहतर लाभ प्राप्त होगा। 

NPS निवेशकों के लिए नई राहत: अब मिलेगा तुरंत फायदा

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस में निवेश की प्रक्रिया को और भी सुगम और लाभकारी बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है।

इस पहल के तहत अब किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक को मिलने वाला एनपीएस योगदान उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से निवेशकों को उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिलेगा। पहले, जमा किए गए पैसों को अगले कारोबारी दिन (T+1) निवेश किया जाता था, जिससे निवेशकों को एक दिन की देरी से NAV का लाभ मिलता था।

पीएफआरडीए ने ‘पॉइंट ऑफ प्रजेंस’ (POP), नोडल ऑफिस और एनपीएस ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वे अपने एनपीएस परिचालन को इस नई समयसीमा के अनुरूप करें, ताकि ग्राहकों को सही तरीके से फायदा मिल सके। इस नई प्रणाली से निवेशकों को उनके निवेश पर त्वरित और अधिक लाभ मिलेगा। एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए यह बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके निवेश को और भी अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाएगा। इस सुधार का उद्देश्य एनपीएस निवेशकों को बेहतर सेवाएं और लाभ प्रदान करना है।

NPS में निवेश अब होगा पहले से आसान और तेज

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए नई सुविधा लागू की गई है, जिससे निवेश प्रक्रिया को पहले से अधिक सुविधाजनक और त्वरित बनाया जा सके। अब नए नियम के तहत, सुबह 11 बजे तक जमा किए गए डी-रेमिट पैसे को उसी दिन निवेश किया जाएगा, और वह भी उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) के अनुसार।

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस में निवेश के तरीके को और भी लाभकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले, जमा किए गए पैसों का निवेश अगले कारोबारी दिन (T+1) किया जाता था, लेकिन अब से यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जिससे निवेशक उसी दिन की NAV का फायदा उठा सकेंगे।

इन नए नियमों से NPS में निवेश का कार्य पहले से अधिक आसान और तेज हो जाएगा, जिससे निवेशकों को जल्दी और बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। PFRDA का यह कदम निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और ग्राहकों को अधिक लाभ पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

NPS और APY में रिकॉर्ड वृद्धि: 2023-24 में नए सब्सक्राइबर और नामांकन में बढ़ोतरी

पेंशन रेगुलेटर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत गैर-सरकारी क्षेत्रों से 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। इस बढ़ोतरी के साथ NPS की कुल निवेश राशि में 30.5% की वृद्धि हुई है, जो सालाना आधार पर 11.73 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। 31 मई 2024 तक NPS के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 18 करोड़ हो गई है।

साथ ही, अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 20 जून 2024 तक कुल नामांकन 6.62 करोड़ पार कर चुका है, जिसमें से 1.2 करोड़ से ज्यादा नए नामांकन 2023-24 में हुए हैं। यह वृद्धि यह दर्शाती है कि पेंशन योजनाओं में निवेश के प्रति लोगों की जागरूकता और रुचि बढ़ रही है। NPS और APY के इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पेंशन सेक्टर में दीर्घकालिक निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

Prashant Raghav is Finance content creator and covering latest share news, Solar News and green energy news from last 2 year. Prashant's strong writing skills and Financial knowledge make his content informative and engaging for readers. Contact: [email protected]

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