नई दिल्ली केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई और एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम – UPS) लागू की है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से अलग है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक निरंतर सेवा देने के बाद पेंशन की गारंटी दी गई है। रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% और महंगाई राहत जोड़कर पेंशन दी जाएगी।
इस योजना की एक और खासियत यह है कि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को एश्योर्ड फैमिली पेंशन भी मिलेगी। UPS के तहत यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को उस कर्मचारी की पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। पहले NPS में ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। यह नई योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास करती है।
40,000 रुपये पेंशन पर पारिवारिक को पेंशन के बारे में जानिए
यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 40,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत उनके परिवार को 60% पेंशन के रूप में 24,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इस पेंशन में महंगाई राहत (Dearness Relief) भी जोड़ी जाएगी, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती रहेगी।
60,000 रुपये पेंशन पर परिवार को मिलेगा पेंशन
अगर किसी पेंशनधारक को 60,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत उनके परिवार को 36,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यह राशि पेंशनधारक की पेंशन का 60% है।
1 लाख रुपये पर परिवार को मिलेगा मासिक पेंशन जानें
यदि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत उनके परिवार को 60% यानी 60,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन में महंगाई राहत (Dearness Relief) भी जोड़ी जाएगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुरक्षित बनी रहेगी।