देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। अब रिटायर होने के बाद पेंशन का सत्यापन करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत अब पेंशन का भुगतान एक नई व्यवस्था के तहत होगा। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) का सफल परीक्षण होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रणाली जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगी।
क्या ईपीएफओ पेंशन के लिए समझौता करता है जानिए
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की। इस नई प्रणाली के तहत, पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुचारू तरीके से होगा।
अब ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का प्रत्येक जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय सिर्फ 3-4 बैंकों के साथ समझौते करेगा, जिससे पेंशन का वितरण और भी अधिक आसान हो जाएगा। यह कदम मौजूदा विकेंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से हटकर एक आदर्श बदलाव के रूप में सामने आया है।
सीपीपीएस कैसे काम करेगा जानिए
केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) ने पेंशन वितरण में एक नई क्रांति लाई है। इस प्रणाली के तहत, पेंशनभोगियों को अब अपनी पेंशन के लिए किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही वह सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
यह प्रणाली ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पेंशन वितरण को और भी आसान और त्वरित बनाएगी। सीपीपीएस के द्वारा पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पहले की लंबी प्रक्रियाओं और बैंक जाने की परेशानियों से निजात मिलेगी।