Property Tax Rule: जानें लें प्रॉपर्टी बेचने पर कैसे और कितना लगेगा टैक्स – पूरी डिटेल

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पेश किया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव लंबी अवधि पूंजीगत लाभ कर (Long Term Capital Gain Tax) में देखा गया है। सरकार ने इस कर की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इस बदलाव का प्रभाव आम जनता पर भी पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो अपने निवेश को लंबे समय के लिए रखते हैं।

प्रॉपर्टी और गोल्ड पर इंडेक्सेशन लाभ खत्म जानें 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए नए बजट 2024-2025 में प्रॉपर्टी और सोने जैसे एसेट्स पर मिलने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को खत्म कर दिया गया है। अब इन एसेट्स पर लंबी अवधि पूंजीगत लाभ कर (LTCG) की दर 20% से घटाकर 12.5% कर दी गई है। 

यह बदलाव खासकर उन निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं। अब उन्हें अपने लाभ पर अधिक कर चुकाना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रॉपर्टी सेल पर एलटीसीजी टैक्स की गणना कैसे होगी। 

क्या कहना है आयकर विभाग का जानिए 

आयकर विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब लंबी अवधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) का कैलकुलेशन करते समय 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की खरीद लागत को मूल लागत माना जाएगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2001 तक का उचित बाजार मूल्य ही किसी भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी।

इस बदलाव का उद्देश्य पुराने संपत्तियों के मूल्यांकन को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह निर्णय खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास पुराने प्रॉपर्टी हैं। उन्हें अब अपनी संपत्तियों की खरीद लागत की गणना करते समय 2001 के बाद के बाजार मूल्य का उपयोग नहीं करना होगा, जिससे टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 

हटाये गए इंडेक्सेशन का लाभ क्या है जानें

सरकार ने हाल ही में एलटीसीजी टैक्स कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन के लाभ को हटाने का निर्णय लिया है। पहले, प्रॉपर्टी या गोल्ड की बिक्री के समय महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था, जिससे वास्तविक पूंजीगत लाभ कम हो जाता था और उस पर 20% की दर से टैक्स लगता था।

अब, सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इंडेक्सेशन को हटा दिया है और एलटीसीजी टैक्स की दर को फ्लैट 12.5% कर दिया है। इसका मतलब है कि महंगाई के प्रभाव को नजरअंदाज कर सीधे पूंजीगत लाभ पर 12.5% टैक्स लगाया जाएगा। 

Prashant Raghav is Finance content creator and covering latest share news, Solar News and green energy news from last 2 year. Prashant's strong writing skills and Financial knowledge make his content informative and engaging for readers. Contact: [email protected]

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