Sahara Refund Latest News: पोर्टल पर रिफंड हेतु अब 5 लाख रुपये तक करें क्लेम…

सहारा रिफंड पोर्टल ने निवेशकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब निवेशक पोर्टल के माध्यम से ₹5,00,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पर यह जानकारी दी गई है कि फिलहाल ₹5,00,000 तक के दावों के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर आपकी कुल क्लेम राशि ₹5,00,000 से अधिक है, तो उसके लिए आवेदन की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। इन क्लेम्स पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

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इस पहल से सहारा के निवेशकों को काफी फायदा मिलेगा और उनका पैसा वापस पाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। जिन निवेशकों ने पहले आवेदन नहीं किया है, वे अब इस पोर्टल का उपयोग करके अपने क्लेम्स आसानी से दाखिल कर सकते हैं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए जाएं ताकि आपके क्लेम पर तेजी से कार्रवाई हो सके। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, तो सहारा रिफंड पोर्टल पर उपलब्ध गाइडलाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 

सहारा रिफंड पोर्टल से 4.2 लाख निवेशकों को मिले 362.91 करोड़ रुपये

16 जुलाई तक, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी संसद में दी। शाह ने बताया कि यह राशि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को वापस की गई है।

इस पोर्टल की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 29 मार्च, 2023 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सहारा समूह के वैध निवेशकों को उनके धन की वापसी में सहायता करना है। अमित शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि 16 जुलाई, 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह कदम निवेशकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश की राशि वापस मिल रही है।

सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए, निवेशक अपने क्लेम को आसानी से दाखिल कर सकते हैं और उन्हें 45 कार्य दिवसों के भीतर उनके क्लेम पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी और गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

सहारा समूह में 86,673 करोड़ रुपये फंसे: क्लेम के लिए दिशानिर्देश

सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। इन निवेशकों की वैध जमा राशि के भुगतान और शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 5000 करोड़ रुपये “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।

पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि निवेशक सभी चार समितियों से संबंधित दावों के लिए एक ही क्लेम अप्लीकेशन फॉर्म का उपयोग करें। केवल ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा। क्लेम दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, और यह पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

यदि किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो निवेशक सोसायटी के टोल फ्री नंबरों (0522 6937100, 0522 3108400, 0522 6931000, 08069208210) पर संपर्क कर सकते हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए निवेशक अपनी समस्याओं का समाधान और अपने फंसे हुए पैसे की वापसी की प्रक्रिया को सरल और सुगम बना सकते हैं।

Prashant Raghav is Finance content creator and covering latest share news, Solar News and green energy news from last 2 year. Prashant's strong writing skills and Financial knowledge make his content informative and engaging for readers. Contact: [email protected]

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