केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को पुनः लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की इस मांग को मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल भी कर दिया है।
अब, केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने की समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है।
यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि यह समयसीमा बढ़ाई जाती है, तो इससे कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना के विकल्पों पर विचार करने का और समय मिल सकेगा।
केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर टाइम लिमिट बढ़ाने की खबरों को खारिज किया
केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने के लिए टाइम लिमिट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस (New Pension Scheme) की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2003 में की थी, और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की नौकरी में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है, सशस्त्र बलों को छोड़कर।
इस जवाब से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई नई समयसीमा या संशोधन नहीं होगा। इस स्थिति से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजनाओं के विकल्पों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जबकि एनपीएस के तहत नई भर्तियों के लिए नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने का एक बार का मौका
केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी एक आदेश के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने का एक बार का मौका दिया। यह अवसर उन केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के लिए था जिनकी भर्ती 22 दिसंबर, 2003 को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले हुई थी।
इस आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प मिला। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने एनपीएस के लागू होने से पहले भर्ती प्राप्त की थी और जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी।
ओल्ड पेंशन स्कीम: समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत, जिस मंत्रालय में किसी पद के लिए ओल्ड पेंशन का विकल्प चुना गया है, उस मंत्रालय के नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देशों की लागू होने की जांच करनी होती है और निर्णय लेना होता है।
कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त, 2023 तक का समय दिया गया था। इसके बाद, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को विकल्प की जांच और निर्णय लेने के लिए 30 नवंबर, 2023 तक का समय दिया गया था। मंत्री ने यह भी बताया कि 3 मार्च, 2023 को जारी आदेश के संदर्भ में किसी भी नए निर्देश या समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। यह स्थिति कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि उन्हें दी गई समयसीमा के भीतर ही अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन का सरकार से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के लाभ को और अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
पटेल ने बताया कि बहुत से एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं और इसलिए समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि बाकी सभी पात्र कर्मचारियों को भी इस लाभ का अवसर देने के लिए तारीख बढ़ाई जाए।
इस समय सीमा विस्तार से कर्मचारियों को अपने विकल्पों पर पुनः विचार करने का समय मिलेगा और वे ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकेंगे। पटेल के इस अनुरोध से यह स्पष्ट होता है कि सरकार को अधिक लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है ताकि सभी प्रभावित कर्मचारी इस लाभ का लाभ उठा सकें।