बड़ी खुशखबरी: रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जानें डिटेल्स

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना में शामिल रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, जनवरी से रिटायर्ड कर्मचारी देश के किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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इस नई व्यवस्था से पेंशनधारक अब देशभर में किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें बैंक बदलने या शाखा के प्रतिबंध से मुक्ति मिलेगी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरपर्सन मनसुख मांडविया ने इस सुविधा की जानकारी दी, जिससे पेंशन वितरण की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली: पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी देते हुए इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण में एक अहम कदम बताया है। अब पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक या उसकी किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था पेंशनधारकों की पुरानी समस्याओं का समाधान करती है, जिनमें बैंक या शाखा से जुड़ी बाधाएं शामिल थीं।

सीपीपीएस के तहत अब पेंशन का वितरण अधिक सुविधाजनक और सुगम हो जाएगा, जिससे पेंशनधारकों को किसी एक बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम पेंशनधारकों के लिए अधिक कुशल और निर्बाध प्रणाली का वादा करता है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी।

78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगी नई सुविधा से राहत

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से 78 लाख से अधिक ईपीएफओ के ईपीएस-95 पेंशनधारकों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इस नई प्रणाली के तहत, पेंशनधारकों को अब पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पेंशन का वितरण पूरे देश में बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित हो सकेगा।

खासतौर पर उन पेंशनधारकों के लिए यह बड़ी राहत है जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर या किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक या कार्यालय बदलने की कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

यह नई सुविधा 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी और इसे ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली (CITES 2.01) के तहत शुरू किया जाएगा। इस प्रणाली के जरिए पेंशनधारक अब किसी भी बैंक या उसकी किसी भी शाखा से आसानी से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें किसी एक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस पहल से पेंशन वितरण की प्रक्रिया न केवल सरल होगी बल्कि तेज भी हो जाएगी, जिससे लाखों पेंशनधारकों को सुविधा और समय की बचत होगी।

Prashant Raghav is Finance content creator and covering latest share news, Solar News and green energy news from last 2 year. Prashant's strong writing skills and Financial knowledge make his content informative and engaging for readers. Contact: [email protected]

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