वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश किए गए आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब 7.75 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी सैलरी 10 लाख रुपये तक है, तो भी आप पूरी तरह से टैक्स बचा सकते हैं।
टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए, सबसे पहले, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, नई स्लैब व्यवस्था भी लागू की गई है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है, तो आपको अपनी सालाना कमाई पर कोई टैक्स न देने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
10 लाख रुपये की कमाई पर कैसे बचाएं पूरी तरह से टैक्स
अगर आपकी वार्षिक कमाई 10 लाख रुपये है और आप एक भी रुपया टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम को छोड़कर पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुनना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का लाभ सीमित है और आप 10 लाख रुपये की कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स दे सकते हैं।
ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे बचाएं पूरा टैक्स?
अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं, तो 10 लाख रुपये की सालाना कमाई पर पूरी तरह से टैक्स बचा सकते हैं। यह करने के लिए आपको विभिन्न छूटों और निवेश विकल्पों का उपयोग करना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये से घटकर 9.50 लाख रुपये हो जाएगी।
PPF, EPF, ELSS, और NSC जैसी योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये रह जाएगी। एनपीएस में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करने पर सेक्शन 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपये हो जाएगी।
यदि आपने होम लोन लिया है, तो ब्याज पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 5.50 लाख रुपये रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है, और माता-पिता के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट मिलती है।
इन सभी छूटों का उपयोग कर, आपकी टैक्सेबल इनकम 4.75 लाख रुपये रह जाएगी, जो कि 5 लाख रुपये की टैक्स छूट सीमा के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि आप अपनी 10 लाख रुपये की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देंगे।
न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपये की कमाई पर कितना देना होगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, लेकिन इससे 10 लाख रुपये की सालाना कमाई पर टैक्स पूरी तरह खत्म नहीं होता। न्यू टैक्स रिजीम के तहत, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलता, और निवेश पर कोई डिडक्शन भी नहीं है। अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। 10 लाख रुपये की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, आपकी टैक्सेबल इनकम 9,25,000 रुपये होगी।
- 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5% टैक्स।
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक 10% टैक्स।
- 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक 15% टैक्स।
इस हिसाब 5% टैक्स (12,500 रुपये)।- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये पर 10% टैक्स (25,000 रुपये)। 7.5 लाख से 9.25 लाख रुपये पर 15% टैक्स (26,250 रुपये)।
कुल मिलाकर, आपकी टैक्स देनदारी 42,500 रुपये होगी। इस बदलाव से स्पष्ट है कि न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स छूट बढ़ाकर 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जिससे कुल टैक्स 10,000 रुपये कम होगा, यानी 42,500 रुपये। हालांकि, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स की पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी।