यहाँ जानें डिटेल्स ITR फाइल करने के कितने दिन बाद मिलता है रिफंड! नहीं आने पर क्या करें ?

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो जल्द ही कर लें। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। इस तारीख के बाद, बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने का मौका खत्म हो जाएगा।

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पिछले साल सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई थी, इसलिए इस बार भी डेडलाइन बढ़ने की संभावना बहुत कम है। इसलिए, समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें और आईटीआर फाइल कर दें। अगर आप यह काम आखिरी समय के लिए छोड़ देंगे, तो साइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है और आपको तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

आईटीआर फाइल करना अब ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए काफी आसान हो गया है। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से भी यह काम कर सकते हैं। तो, बिना देर किए जल्दी से अपना आईटीआर फाइल करें और पेनाल्टी से बचें।

समय से आईटीआर फाइल करना क्यों है जरूरी: जानें सभी महत्वपूर्ण बातें

लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए समय से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना अनिवार्य है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in से घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।  आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद, अपने रिटर्न को प्रमाणित करने के लिए ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है।

यह प्रक्रिया आप अपने आधार कार्ड या नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के जरिए ओटीपी से कर सकते हैं। ई-वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न का मूल्यांकन करता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो विभाग आपको वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन भेजता है और यदि कोई रिफंड बनता है तो उसकी जानकारी भी प्रदान की जाती है।

समय पर आईटीआर फाइल करने से आप पेनाल्टी और अन्य कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो बिना देरी किए इसे जल्द से जल्द पूरा करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इससे न केवल आपकी वित्तीय स्थिति स्पष्ट होती है, बल्कि सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों का भी सही समय पर लाभ उठा सकते हैं।

ऑनलाइन टैक्स रिफंड कैसे प्राप्त करें: जानें आसान तरीका

अगर आपको इनकम टैक्स विभाग से टैक्स रिफंड का नोटिस मिला है, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक खाते में रिफंड की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया में आमतौर पर चार से पांच सप्ताह का समय लग सकता है। आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस भी देख सकते हैं।

विभाग केवल उन्हीं बैंक खातों में रिफंड ट्रांसफर करता है जो पहले से वैलिडेट हैं। इसका मतलब है कि आपके पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स (जैसे खाता संख्या और IFSC कोड) को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई किया गया हो। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता पहले से वैलिडेट हो ताकि रिफंड प्रक्रिया में कोई देरी न हो।

सही बैंक खाता जानकारी भरें

आईटीआर फाइल करते समय, उस बैंक खाते का सही विवरण भरें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपने गलत जानकारी भरी तो रिफंड में देरी हो सकती है या प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए, ध्यानपूर्वक अपने बैंक खाते की जानकारी भरें और उसे वेरिफाई करें।

रिफंड स्टेटस चेक करें

आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह आपको यह जानकारी देगा कि आपका रिफंड किस स्टेज पर है और कितने समय में आपको राशि प्राप्त हो सकती है। 

टैक्स रिफंड स्टेटस ट्रैक करना अब हुआ आसान: जानें पूरी प्रक्रिया

आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक टूल उपलब्ध है जो आपको आपके टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में मदद करता है। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर की जानकारी दर्ज करनी होगी। इससे आप अपने रिफंड की प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी देरी के स्पेसिफिक कारण की पहचान कर सकते हैं।

ऑनलाइन रिफंड स्टेटस ट्रैकर का उपयोग कैसे करें

1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।

2. रिफंड स्टेटस टूल का चयन करें: होमपेज पर ‘रिफंड स्टेटस’ या ‘Refund Status’ विकल्प पर क्लिक करें।

3. अपना पैन और एसेसमेंट ईयर दर्ज करें: यहां आपको अपने पैन नंबर और संबंधित एसेसमेंट ईयर की जानकारी दर्ज करनी होगी।

4. प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें: सारी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं।

समस्या होने पर क्या करें

अगर रिफंड स्टेटस ट्रैक करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। 

हेल्पलाइन से संपर्क कैसे करें

1. CPC हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें: अपने रिफंड की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए CPC के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।

2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें: अपने टैक्स रिटर्न या रिफंड से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी देरी या समस्या का समाधान पा सकते हैं। समय पर सही जानकारी देकर और ट्रैकर का उपयोग करके आप अपने रिफंड की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं।

Prashant Raghav is Finance content creator and covering latest share news, Solar News and green energy news from last 2 year. Prashant's strong writing skills and Financial knowledge make his content informative and engaging for readers. Contact: [email protected]

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